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बिहार राज्य को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या नीतीश कुमार बिहार राज्य को विशेष राज्य की दर्जा दिला पाएंगे?

 आज की इस आर्टिकल में हम विशेष राज्य का दर्जा किन को दिया जा सकता है और किन्हे नहीं दिया जा सकता विशेष राज्य दिए जाने की उपबंध क्या-क्या है? क्या बिहार की सरकार जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे और नहीं तो क्यों


अभी पिछले चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर बिहार की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार ने एनडीए को एक बार पुनः केंद्र में पक्ष पार्टी के रूप में बैठने में सहायता की है।

लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार सरकार अपने-अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग केंद्र सरकार से किया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर का पद की मांग की जिसको पाने में असफल रहे फिर उन्होंने कहा हमें विशेष राज्य का दर्जा दी जाए। लेकिन यह भी असफल नजर आ रहा है। केंद्र ने सीधा कह दिया।
No status for Bihar
यह सुनते ही बिहार की राजनीति में तहलका मच गया राजनीति गरमा गरमी हो गई है चुनाव से पहले jdu की सरकार नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था। इस कथन को लेकर विपक्ष पार्टी लाल यादव नीतीश कुमार से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं ।कि आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया था किंतु आज आप असफल दिख रहे हैं। आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है?
क्या स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ विशेष अनुबंध हैं जिन्हें उन्हें पूरा करने की जरूरत होती है। आखिर क्या है ?वह उपबंध।

विशेष राज्य का दर्जा से क्या आशय है

विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान उन राज्यों को है जो आर्थिक सामाजिक और भौगोलिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। वैसे तो संविधान में विशेष राज्य का दर्जा का उल्लेख नहीं है किंतु 1669 में पांचवी वित्त आयोग की सलाह पर इस आयोग की स्थापना की गई थी।

विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को दिया जा सकता है ?


* किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए वह राज्य पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आनी चाहिए भौगोलिक आधार पर वह पहाड़ी इलाका यदि है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।

*यदि जनसंख्या के आधार पर कम जनसंख्या घनत्व या  आदिवासी की आबादी ज्यादा हो तो वहां विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है।

* आर्थिक रूप से पिछड़े हुए तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए राज्य को ही विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान है।

विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को क्या लाभ होता है?

*जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से 90% आर्थिक सहायता के रूप में सहायता राशि दी जाती है तथा 10% प्रतिशत राज्य की तरफ से होता है।

*टैक्स में छूट दिए जाते हैं।

विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं मिला?

विशेष राज्य का दर्जा न मिलने का प्रमुख कारण यह है कि ऊपर दिए गए नियम एवं शर्ट के अनुसार बिहार किसी भी शर्त को पूरी तरह फुलफिल नहीं करती इस कारण से NDC ( National development council)  ने बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से साफ तौर पर मना कर दिया ।

भारत की कौन-कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है?

सर्वप्रथम 1969 में तीन राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया । 

1. असम 
2. नागालैंड
3. जम्मू कश्मीर।

इसके बाद 11 अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया।

1. महाराष्ट्र
2. मिजोरम
3. अरुणाचल प्रदेश
4. गोवा
5. कर्नाटक
6. गुजरात
8. तेलंगाना
9. मणिपुर
10. हिमाचल
11. उत्तराखंड

अगर केंद्र सरकार उसे बिहार राज्य की दर्जा देती भी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार पर।

एनडीसी कवि रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जीडीपी औसत जीडीपी 7.2 से बढ़कर 10.6 हो गया है जो की 14वीं वित्त आयोग ने हवाला देते हुए बताया है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार प्रोग्रेसिव की ओर बढ़ रहा है।
यह प्रमुख कारण में से एक है।

1. संसाधन आवंटन -

यदि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा तो केंद्र सरकार पर संसाधन आवंटन का दबाव बन सकता है क्योंकि 90% अनुदान राशि बिहार को देने होंगे जो की काफी अधिक होता है।

2. केंद्रीय सहायता पर निर्भर-
यदि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है तो बिहार राज्य केंद्रीय सहायता पर निर्भर हो जाएगा जिससे आत्मनिर्भर भारत की व्याख्या पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

इसके बावजूद भी क्या बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है?

यदि केंद्र सरकार की मंशा है कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दी जानी चाहिए तो एग्जीक्यूटिव के आदेश पर तथा नीति आयोग की सिफारिश पर इसे विशेष राज्य की दर्जा दी जा सकती है क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा देना नीति आयोग की मनसा पर निर्भर करती है इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।
यह नीति आयोग पर निर्भर करता है कि किस राज्य को वह विशेष राज्य की दर्जा देगी या नहीं देगी परंतु बिहार राज्य एन डी सी नियम अनुसार विशेष राज्य का दर्जा पाने की नियम और शर्तों को फुलफिल नहीं करता।


आज की इस आर्टिकल में विशेष राज्य की दर्जा संबंधित नियम एवं शर्तें के  बारे में या आर्टिकल थी। क्योंकि विशेष राज्य की दर्जा को लेकर राजनीतिक पार्टियों में गरमा गर्मी का माहौल है। मुझे आशा है कि आपको यह आर्टिकल पढ़कर समझ में आ गया होगा।कि आखिर क्यों बिहार को विशेष राज्य की दर्ज नहीं दी जा सकती और विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को मिल सकता है।





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