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छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र के लिए यही पहली की पढ़ाई जरूरी, देनी होगी मार्कशीट

 छत्तीसगढ़ में मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है इसे न्याय संगत और तर्कसंगत बनाने के लिए राज्य में पहली कक्षा की पढ़ाई अनिवार्य कर दिया गया है इसके साथ ही चौथी और पांचवी की मार्कशीट जमा करना भी जरूरी होगा इससे राज्य के बाहर के लोगों द्वारा अनावश्यक लाभ उठा लेने की शिकायतों से निजात मिलेगी।कैबिनेट की बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पूर्व के जो नियम हैं वह यथावत रहेंगे।उन्होंने बताया कि किसी संस्थान में प्रवेश अथवा सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के किसी शैक्षणिक संस्थान से आठवीं की परीक्षा के स्थान पर पहली चौथी और पांचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है।अन्य मामलों में भी पहली, चौथी पांचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।



कारण

सरकार से लेकर प्रशासन तक को लगातार शिकायतें मिल रही थी जो बच्चे यहां जन्मदिन लेकिन किसी कारणवश यहां आकर आठवीं की परीक्षा पास कर ली।उनका छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र बन जा रहा था इस आधार पर उन्होंने मूलनिवासी  की तरह नौकरियों तथा अन्य चीजों में लाभ मिल रहा था।आला अफसरों के मुताबिक कैबिनेट ने इस चीज को रोकने के लिए पहली चौथी और पांचवी का नियम का सर्टिफिकेट अलमारी किया है। इसके साथ आठवीं की मार्कशीट भी लगानी होगी।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड, फोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, वोटर कार्ड, पानी बिजली बिल,आदि में से कोई भी एक दस्तावेज, राशन कार्ड की फोटो कॉपी

लाभ

मूल निवास प्रमाण पत्र के नए नियम पर पूर्व आईएएस व राज्य के पूर्व निर्वाचन आयुक्त डॉ सुशील त्रिवेदी ने कहा कि ऐसे लोगों को सरकारी सेवा और जन्म प्रमाण पत्र बनाने में लाभ मिलेगा। आठवीं कक्षा तक प्राइमरी की अपेक्षा कम बच्चे पहुंचते हैं इनमें छात्रों की संख्या भी कम होती जाती है।इसलिए यदि पहली चौथी व पांचवीं कक्षा की परीक्षा को शैक्षणिक योग्यता व प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल करना उचित है। आर्थिक सर्वेक्षण की पिछली रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी तक 92. 72 ने भाग कर लिया। जब भी मिडिल स्कूल तक 79% दसवीं तक 62 फिसदी बच्चे ही पहुंचे। नए फैसले से जनता को फायदा हुआ आसानी होगी।


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